इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट मामले में याचिका की खारिज

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आगरा/प्रयागराज: ७ जून ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी अजीत यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। यादव ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई में सीजफायर से संबंधित एक पोस्ट के लिए उन पर दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की खंडपीठ ने अजीत यादव की याचिका पर यह आदेश दिया।

याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि अजीत यादव एक युवा हैं और उन्होंने भावनाओं में बहकर ऐसी पोस्ट की थी।

इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा,

“भावनाओं का इस तरह से ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए कि देश की संवैधानिक अथॉरिटी के खिलाफ पोस्ट की जाए।”

अजीत यादव के खिलाफ उनकी आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी वैधता को उन्होंने अपनी याचिका में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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मनीष वर्मा
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