नाबालिग के यौन शोषण के आरोपियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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शिकायतकर्ता से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, अगली सुनवाई 24 सितंबर को

आगरा / इलाहाबाद 19 सितंबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के मामले में आरोपी सनोज यादव व एक अन्य के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और शिकायतकर्ता से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 13 नवंबर 24 को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता ने आरोपी सनोज यादव व अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता निर्विकल्प पांडेय व प्रारब्ध पांडेय ने बहस की।

कोर्ट ने 16 जुलाई 24 को शिकायतकर्ता को नोटिस जारी की थी। उसकी तरफ से अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल कर 23 अगस्त को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय मांगा था।

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किंतु जब दुबारा 13 सितंबर को सुनवाई हुई तो फिर से सुनवाई स्थगित करने व जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। जिस पर कोर्ट ने पर्याप्त समय देते हुए आरोपियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी।

याचीगण के खिलाफ गाजीपुर के नोनहरा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 504 व 506 एवं धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है।

केस अपर सत्र अदालत/विशेष अदालत पाक्सो गाजीपुर में लंबित है।

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मनीष वर्मा
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