आगरा की परिवार अदालत ने दिए पत्नी एवं बच्चो के भरण पोषण हेतु 7 हजार रुपये प्रतिमाह दिलाने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
पति के हाजिर नहीँ होने पर अदालत नें एक पक्षीय आदेश दिये

आगरा 18 जनवरी ।

पत्नी एवं उसके दो बच्चो के भरण पोषण हेतु अतिरिक्त परिवार न्यायाधीश 3 माननीय प्रदीप कुमार मिश्रा ने पति से सात हजार रुपये प्रति माह दिलाने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार थाना बाह क्षेत्र की वादनी मुकदमा ने स्वयं एवं अपने दो पुत्रो के भरण पोषण हेतु धनराशि दिलाने के बाबत अपने अधिवक्ता अखिल कुमार सिंह के माध्यम से परिवार न्यायालय में मुकदमा दायर कर कथन किया था कि उसकी शादी 8 मई 2021 को थाना बासोनी अंतर्गत निवास करने वाले विपक्षी से हुई थी।

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वादनी का आरोप था कि उसके ससुरालीजनों ने दहेज की मांग के कारण उसे घर से गर्भवती अवस्था में निकाल दिया ।उसका दूसरा पुत्र मायकेँ में पैदा हुआ जिसका समस्त खर्चा उसके मायकेँ वालो ने वहन किया।

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उक्त मामले में वादनी के पति द्वारा अदालत में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर अतिरिक्त परिवार न्यायाधीश 3 माननीय प्रदीप कुमार मिश्रा ने एक पक्षीय आदेश पारित कर वादनी को अपने पति से स्वयं एवं दो पुत्रों कें भरण पोषण हेतु सात हजार रुपये प्रतिमाह दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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