आगरा स्थाई लोक अदालत ने इंडियन नेवी कर्मी की दुर्घटना मृत्यू पर 60 लाख रुपये दिलाने के दिए आदेश

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मृतक डिफेंस पर्सनल एक्सीडेंट के लिये मास्टर पॉलसी कें तहत बीमित था लेकिन इंश्योरेंश कंपनी ने क्लेम कर दिया था खारिज

आगरा 26 मार्च ।

इंडियन नेवी में कार्यरत युवक की दुर्घटना मृत्यू पर स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष माननीय शोभा पोरवाल, सदस्यद्वय हेमलता गौतम एवं पदमजा शर्मा ने मृतक के माता -पिता को दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 6 प्रतिशत ब्याज सहित 60 लाख रुपये दिलाने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता नेपाल सिंह एवं उनकीं पत्नी श्रीमती प्रेमवती निवासी गण मुबारक पुर, ककुआ, जिला आगरा ने स्थाई लोक अदालत में याचिका प्रस्तुत कर कथन किया कि उनका पुत्र प्रवेंद्र कुमार इंडियन नेवी में कार्यरत था।उसकीं पोस्टिंग विशाखापटनम में थी।

प्रवेंद्र कुमार की आईएनएस जगस्वा अंडमान निकोबार में 25 सितम्बर 2019 से ड्यूटी लगी थी। ऑपरेशन मिशन पर जाने के दौरान 6 फरवरी 2020 को बंक बेड से शिप के फर्श पर गिरने पर प्रवेंद्र कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। जिस पर उन्हें हवाई जहाज के माध्यम से चिकित्सा हेतु एम्स पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया ।

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जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया । मृतक के शरीर पर पांच चोटें पाई गई। घटना की इंडियन नेवी द्वारा भी जांच की गई थी। प्रवेंद्र कुमार डिफेंस पर्सनल एक्सीडेंट के लिये मास्टर पॉलसी कें तहत बीमित थे। उनकीं बीमा पॉलसी 7 अप्रेल 2019 से 6 अप्रेल 2020 तक वैध थी। बीमित अवधि में दुर्घटना मृत्यू हो जाने पर याचिकाकर्ताओं द्वारा बीमा कंपनी के समक्ष समस्त औपचारिकता पूर्ण कर क्लेम प्रस्तुत किया गया ।

बीमा कंपनी द्वारा मृतक की मृत्यू को दुर्घटना मृत्यू ना मान स्वाभिक मृत्यू बता कर क्लेम खारिज कर दिया ।तब मृतक के माता पिता द्वारा स्थाई लोक अदालत में याचिका प्रस्तुत की गई थी।

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स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष माननीय शोभा पोरवाल, सदस्य द्वय हेमलता गौतम एवं पदमजा शर्मा ने याचिका स्वीकार कर मृतक के माता पिता को दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 6 प्रतिशत ब्याज सहित 60 लाख रुपये दिलाने के आदेश दिए ।

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विवेक कुमार जैन
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