पति द्वारा पत्नी को गुजारा भत्ता नहीँ देनें पर आगरा परिवार अदालत ने दिए कुर्की के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा ३० अप्रैल ।

पत्नी के भरण पोषण हेतु देय धनराशि का भुगतान नही करने पर पति की संपत्ति की कुर्की के आदेश अदालत नें एसएसपी बुलन्दशहर को दिये हैं ।

मामले के अनुसार शाहगंज क्षेत्र की युवती की शादी मुजफ्फरनगर निवासी युवक से हुई थी।पति पत्नी के मध्य पारिवारिक विवाद होने पर पत्नी नें अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण प्राप्ति हेतु अदालत में मुकदमा दायर किया था। जिसे स्वीकार कर अदालत ने पति से प्रतिमाह 6 हजार रुपये भरण पोषण हेतु दिलानें के आदेश दियें थे।

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पति द्वारा उक्त राशि नहीँ चुकानें पर उसके ऊपर 80 हजार रुपये बकाया चल रहे थे। अदालत नें एसएसपी बुलन्दशहर को आदेश दिये कि वह आरोपी पति की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही करे।

यदि वह 20 दिन में उक्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकीं संपत्ति को विक्रय कर उक्त धनराशि वसूल कर अदालत में जमा कराये। धनराशि जमा कराने में पति के विफल रहनें पर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश करना सुनिश्चित करे।

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विवेक कुमार जैन
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