आगरा जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम ने विधवा महिला को एलआईसी से ब्याज सहित 8 लाख रुपए दिलाने का दिया आदेश

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां
मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में एक लाख दस हजार भी दिए जाने के किए आदेश

आगरा 03 अक्टूबर।

आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डा.अरुण कुमार ने विपक्षी एल.आई.सी. से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 लाख रुपये के अतिरिक्त मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप मे एक लाख दस हजार रुपये भी वादनी को दिलाने के आदेश दिये।

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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती प्रतिभा सिंह पत्नी स्व.मनोज कुमार निवासनी ब्रज बिहार कॉलोनी शीतला रोड दयालबाग, जिला आगरा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर कर कथन किया कि उसके पति मनोज कुमार ने अपनें जीवन काल में सुखद भविष्य की खातिर 28 सितम्बर 2017 को 8 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी ली थी।

जिसमें वादनी को नॉमिनी बनाया था ।बीमा पालसी की वार्षिक क़िस्त 40,259/- रुपये थी। वादनी के पति ने तीन वर्ष तक नियमित किश्तों का भुगतान किया।

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वर्ष 2019 में पेट की बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने पर जांच में पीलिया पाया गया ।तबियत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली ले जाया गया जहां वादनी के पति की मृत्यू हो गयी।

वादनी द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण कर एल.आई.सी. में क्लेम प्राप्ति हेतु आवेदन किया । एल.आई.सी. द्वारा लिवर सम्बन्धी पूर्व बीमारी छुपाने का हवाला दे वादनी का क्लेम खारिज कर दिया। इसके बाद वादनी द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर किया गया।

वादनी ने कहा पॉलिसी लेते समय वादनी के पति पूर्ण स्वस्थ थे। एल.आई. सी. द्वारा अधिकृत डॉक्टर की जांच में भी वादनी के पति को स्वस्थ दर्शा कर ही उक्त पॉलसी दी गयी थी। किसी भी संस्था में पैसे जमा करने पर कोई किंतु परन्तु नहीँ होता लेकिन जब पैसे देने का नम्बर आता है तब तमाम तरह की अड़चनें डाली जाती हैं।

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आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डा. अरुण कुमार ने वादनी का वाद स्वीकृत कर उसे मुकदमा दाखिल करने की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 8 लाख रुपये के अतिरिक्त, मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप मे एक लाख दस हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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