आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने दिया कार की बीमित राशि के रूप मे इंश्योरेंस कंपनी से 31,49,399/- रुपये दिलाने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में एक लाख दस हजार रुपये भी देने होंगे
वादी की मर्सडीज बेंज 26 जून 22 को अचानक जल कर हो गई थी
इंश्योरेंस कंपनी ने नहीँ दिया था क्लेम कर दिया था अस्वीकार

आगरा २१ अप्रैल ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मर्सडीज बेंज की बीमित राशि कें रूप मे वादी को 31,49,399/- रुपये दिलाने के आदेश दिये।

उपभोक्ता आयोग प्रथम ने मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय कें रूप में एक लाख दस हजार रुपये भी वादी को दिलाने के आदेश पारित किये।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा मैसर्स जी डायमंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक संजय कुमार अग्रवाल पुत्र कांति प्रसाद अग्रवाल निवासी कमला नगर ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड संजय प्लेस एवं अन्य कें विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वादी ने अपनी मर्सडीज कार का बीमा विपक्षी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 78,108/- रुपये की प्रीमियम देकर कराया था।जिसकी बीमित अवधि 14 नवम्बर 21 से 13 नवम्बर 22 तक वैध थी।

26 जून 22 को वादी मुकदमा का पुत्र अक्षत अग्रवाल अपनी सिंगना स्थित फैक्ट्री से रात्रि 8 बजे घर आ रहा था। रास्ते में एसी से कुछ जलने की दुर्गंध आने पर वादी के पुत्र ने कार को सड़क किनारे खड़ी कर जैसे ही बोनट खोल खराबी देखने का प्रयास किया।

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अचानक स्पार्क होने से कार मे आग लग गई । वादी के पुत्र द्वारा पुलिस को दी गयी सूचना पर चालीस मिनट बाद आई दमकल की गाड़ी कें आने से पूर्व कार पूरी तरह जल कर खाक हो गयी।वादी ने इंश्योरेंस कंपनी को लिखित सूचना दी। जिस पर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आये सर्वेयर सुधांशु गुलाटी ने कार का सर्वे किया।

वादी द्वारा समस्त विधिक औपचारिकता पूर्ण कर इंश्योरेंश कंपनी में क्लेम प्रस्तुत किया।आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड ने 4 जनवरी 23 को वादी का क्लेम खारिज करने पर वादी ने उक्त मुकदमा दायर किया था।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम कें अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने वादी का वाद स्वीकृत कर 45 दिन में 33,15,156/- रुपये दिलाने के साथ साथ मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में एक लाख दस हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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