आगरा की अदालत ने हत्या एवं अन्य धारा में 6 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अपराध न्यायालय मुख्य सुर्खियां
आरोपियों ने लाठी, डंडे, बल्लम तमंचों से लैस हो कर किया था हमला
हमले में दो महिलाओं की हुई थी मौत
अदालत नें 3 लाख 66 हजार का जुर्माना भी लगाया

आगरा 10 अक्टूबर।

दो महिलाओं की निर्मम हत्या के मामले में आरोपित फ़ौरन सिंह, नानक सिंह, नत्थी सिंह, सोरन सिंह, भूरा उर्फ भूरी सिंह एवं राजू निवासी गण गढ़ी हुसैनी, थाना एत्मादपुर, जिला आगरा को दोषी पाते हुये अपर जिला जज 6 माननीय नीरज कुमार महाजन ने आजीवन कारावास एवं 3 लाख 66 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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थाना एत्मादौल्ला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अंगद सिंह निवासी गढ़ी हुसैनी ने थाने पर तहरीर दे,आरोप लगाया कि 6 अप्रेल 2010 को पूर्व रंजिश वश आरोपी फ़ौरन सिंह, नानक सिंह, नत्थी सिंह, सोरन सिंह पुत्रगण दाता राम, भूरा उर्फ भूरी सिंह पुत्र फ़ौरन सिंह एवं राजू पुत्र उत्तम सिंह निवासी गण गढ़ी हुसैनी, थाना एत्मादौल्ला जिला आगरा ने लाठी, डंडे, बल्लम एवं तमंचों से लैस होकर वादी के घर धावा बोल कर वादी की मां फूलवती, चाची सन्तो देवी, भाभी मलूकी देवी, पूरन देवी, एवं भाई और हमला कर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया था।

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चिकित्सा हेतु अस्पताल ले जाने के दौरान वादी की चाची सन्तो देवी एवं भाभी मलूकी देवी की दुखद मौत हो गयी थी।

अपर जिला जज 6 माननीय नीरज कुमार महाजन ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी नरेंद्र कुमार सिंह के तर्कों पर आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 3 लाख 66 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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