पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर आगरा अदालत ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा:

पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील और अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम ) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने थाना न्यू आगरा के थानाध्यक्ष को जितेंद्र तोमर उर्फ जीतू ठाकुर नामक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।

यह मामला तब सामने आया जब राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने सीजेएम न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दायर किया।

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उन्होंने बताया कि 11 मई 2025 को जितेंद्र तोमर उर्फ जीतू ठाकुर नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में इंदिरा गांधी के साथ कुछ लोगों से ‘सेक्स संबंध’ का दावा करते हुए उनके चरित्र पर सवाल उठाया गया था।

शर्मा ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि इस पोस्ट से उन्हें, उनके कांग्रेसी साथियों और देशवासियों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की एक सम्मानित नेता थीं, जिनकी 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी गई थी। इस तरह की टिप्पणी से एक महान विभूति को बदनाम करने का प्रयास किया गया है।

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रमाशंकर शर्मा ने 13 मई 2025 को थाना न्यू आगरा में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह एक संज्ञेय अपराध का मामला प्रतीत होता है और इसमें जांच कराने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है।

कोर्ट ने थानाध्यक्ष न्यू आगरा को आदेश दिया है कि वे तुरंत मामला दर्ज कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करें।

रमाशंकर शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह भैया, राजवीर सिंह और बी.एस. फौजदार ने पैरवी की।

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विवेक कुमार जैन
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