आगरा अदालत ने मुकदमा लंबा चलनें की आशंका पर वादी को 15 प्रतिशत अंतरिम भुगतान दिलाने के दिए आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा २८ अप्रैल ।

चैक डिसऑनर मामले में एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने वादनी मुकदमा को अंतरिम प्रतिकर के रूप में चैक की राशि का 15 प्रतिशत के रूप में 90 हजार रुपये दिलाने के आदेश प्रदान किये।

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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा वादनी मुकदमा श्रीमती निर्मला भदौरिया उर्फ निर्मला देवी पत्नी रवि नन्दन सिंह निवासनी ट्रांस यमुना कॉलोनी, राम बाग, थाना एत्माद्दोला नें अपने पति को अधिकृत कर चैक डिसऑनर आरोप में एस के गोयल पुत्र दुलीचन्द निवासी देहली गेट, थाना हरीपर्वत, जिला आगरा के विरुद्ध अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया था ।

वादी द्वारा मुकदमा लंबा चलने की आशंका जता अदालत से अंतरिम प्रतिकर दिलाने का आग्रह करने पर एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने मूल धनराशि का 15 प्रतिशत अंतरिम प्रतिकर के रूप मे 90 हजार रुपये वादी को दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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