दलित उत्पीड़न, मारपीट एवं अन्य आरोप में आगरा न्यायालय ने दी चार वर्ष की कैद और 41 हजार रुपये का जुर्माना

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आगरा 23 अक्टूबर ।

सफाई कर्मी से घर में घुस मारपीट, दलित उत्पीड़न एवं अन्य आरोप में आरोपित गिर्राज सिंह पुत्र बंगाली बाबू निवासी खेड़िया, थाना इरादत नगर जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट माननीय राजेंद्र प्रसाद ने चार वर्ष कैद एवं 41 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया हैं ।

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थाना इरादत नगर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा डालचंद का आरोप था कि उसका भाई मानिक चन्द गांव में ही बंगाली बाबू के यहां झाड़ू बुहारी और साफ सफाई का काम करता था ।

वादी के भाई को अपनी रिश्तेदारी में आवश्यक कार्य से जानें के कारण दो दिन उनके यहां काम पर नहीँ गया । जिससे कुपित हो 19 जनवरी 2007 की सुबह 9 बजे आरोपी गिर्राज सिंह एवं उसके पिता बंगाली बाबू ने वादी के घर में घुस गाली गलौज, मारपीट कर जाति सूचक शब्दो का उच्चारण किया।

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पुलिस ने वादी की तहरीर पर आरोपी गिर्राज सिंह एवं उसके पिता बंगाली बाबू के विरुद्ध उक्त धारा के तहत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था।आरोपी की पत्रावली उसके पिता से पृथक कर दी गयी थीं।

अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी हेमंत दीक्षित के ठोस तर्क पर आरोपी को दोषी पातें हुये 4 वर्ष कैद एवं 41 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया है ।

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विवेक कुमार जैन
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