इधर कार सवार लघुशंका करने गया, उधर चोरों ने उसकी कार चुरा ली
बीमा कंपनी द्वारा क्लेम नहीँ देने पर किया था मुकदमा
वर्ष 2013 में उपभोक्ता आयोग के वादी के पक्ष में फैसला देनें पर बीमा कंपनी राज्य आयोग चली गई
राज्य उपभोक्ता आयोग ने भी फैसला यथावत रखा
आगरा 02 अप्रैल ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने 12 वर्ष उपरांत वादी को क्लेम की धनराशि के रूप में 6,64,451/- रुपये का एकाउंटपेयी चैक सौंप उसे बड़ी राहत प्रदान की।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा शिव चरन सिंह निवासी सिदार्थ नगर, ताजगंज, जिला आगरा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर कर कथन किया कि उसनें 15 जुलाई 2010 को मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया लिमिटेड दिल्ली रोड मेरठ से मारुति स्विफ्ट डिजायर कार क्रय कर नेशनल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड से बीमा करवाया था ।
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23 दिसम्बर 2010 को वादी का पुत्र कार से आगरा आ रहा था। बड़ाहर चौराहे के निकट कार खड़ी कर वह लघुशंका हेतु गया। इसी बीच अज्ञात चोर उसकी कार चुरा ले गया। बीमा कंपनी द्वारा क्लेम नहीँ देने पर वादी द्वारा दायर किये मुकदमें पर उपभोक्ता आयोग प्रथम द्वारा वर्ष 2013 में वादी के पक्ष में आदेश पारित कर उसे क्लेम दिलाने के आदेश पारित करने पर नेशनल इंश्योरेंश कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की ।
26 नवम्बर 2024 को राज्य उपभोक्ता आयोग ने भी आदेश को यथावत रख क्लेम धनराशि दिलाने के बाबत आदेश पारित किये। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार के सख्त रुख पर इंश्योरेंश कंपनी को क्लेम की राशि आयोग मे जमा कराने को विवश होना पड़ा।
आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने 6,64,451/- रुपये का एकाउंटपेयी चैक वादी को सौंप उसे बड़ी राहत प्रदान की।
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