वादी मुकदमा 12 जून 1998 को छत से गिर गया था तब पैर की हड्डी टूटने पर जय देवी नर्सिंग होम डॉक्टर एस.एन. गुप्ता से कराया था ऑपरेशन
वादी के पक्ष में आदेश आने पर विपक्षी डॉक्टर ने राज्य आयोग में दाखिल की थी अपील
राज्य आयोग द्वारा आदेश यथावत रखने पर विपक्षी को देनी पड़ी 3 लाख 65 हजार रुपये क्षतिपूर्ति
आगरा 30 अप्रैल ।
26 वर्ष की कानूनी जंग लड़ने के बाद आखिकार वादी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम से न्याय मिल ही गया। आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने विपक्षी द्वारा जमा कराई गई 3,65,599/- की धनराशि का वादी को एकाउंटपेयी चैक सौंप उसे राहत प्रदान की।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा रघुवीरसिंह पुत्र रामचन्द निवासी टेडी बगिया, जलेसर रोड, विद्यानगर ने अपने अधिवक्ता रमेश चंद्रा के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम मे मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि 12 जून 98 को छत से गिर जाने के कारण उसकें पैर की हड्डी टूट जाने पर वादी ने जय देवी नर्सिंग होम निकट रघुनाथ सिनेमा कें डॉक्टर एस.एन.गुप्ता को 14 जून 1998 को दिखाया था ।
डॉक्टर एस एन गुप्ता ने 15 जून 1998 को भर्ती कर 13 हजार रुपये ऑपरेशन फीस लें, रॉड एवं प्लेट मंगा, कई पैथोलॉजी जांच करा उनके नाम पर हजारों रुपये का खर्चा कराया। कई दिन भर्ती रख डॉक्टर की विजिट, कमरें का किराया, दवाओं आदि केनाम पर हजारों रुपयों का खर्चा कराया।
6 माह बाद भी पैर सही नही होने पर 18 दिसम्बर 1998 को विपक्षी ने वादी को पुनः नर्सिंग होम में भर्ती कर रॉड एवं प्लेट निकालने के नाम पर हजारों रुपये वसूल कियें, परन्तु वादी का पैर सही नहीं हुआ, पैर में पस एवं गलाव पड़ जाने पर वादी ने अन्य डॉक्टरों से इलाज कराया।
उपभोक्ता आयोग प्रथम के तत्कालीन अध्यक्ष ने 3 मई 2007 को वादी के पक्ष में आदेश पारित कर उसे विपक्षी से क्षतिपूर्ति, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट कें रूप में दो लाख रुपये मय ब्याज दिलाने के आदेश देने पर विपक्षी डॉक्टर एस एन गुप्ता ने राज्य उपभोक्ता आयोग में आदेश के विरुद्ध अपील की।
राज्य उपभोक्ता आयोग ने 29 फरवरी 2024 को आदेश को यथावत रखने कें आदेश देने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने विपक्षी पर दबाब बना उससें 3,65,599/- रुपयें की राशि जमा करा उक्त राशि का एकाउंटपेयी चैक वादी को सौंप उसे राहत प्रदान की।
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