अश्लील हरकत और पॉक्सो एक्ट के आरोपी साक्ष्य में विरोधाभास पर हुये बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
पूर्व से दोनों के मध्य चल रहें थें मुकदमें
दो युवकों सहित 54 वर्ष के व्यक्ति पर भी लगा दिया था आरोप

आगरा 02 जनवरी ।

अश्लील हरकत, पॉक्सो एक्ट में आरोपित भाईयों सचिन एवं कपिल पुत्र गण जय प्रकाश निवासी गण लश्कर पुर, थाना न्यू आगरा को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने बरी करने के आदेश दिये है ।

थाना न्यू आगरा में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि वह मुगल रोड पर स्थित घरों में चौका बर्तन का काम करती हैं और उसके पति सब्जी बेचनें का काम करतें हैं।

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29 दिसम्बर 2015 की शाम 7 बजे पति की अचानक तबीयत खराब हो जाने पर उन्होने वादनी को बुलाने के लिये 14 वर्षीया पुत्री को भेजा।जिसे रास्ते में रोक आरोपी सचिन, कपिल एवं राजकुमार ने अश्लील छेड़छाड़ की । विरोध पर उसके कपड़ें फाड़ दिये जिससे वह चोटिल हो गयी। आरोपी के घर शिकायत करने जाने पर उन्होनें गाली गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।

आरोपी राजकुमार की मौत हो जाने पर अदालत नें उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

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आरोपी भाईयो के अधिवक्ता यतीन्द्र दीक्षित नें तर्क दिये की आरोपियों कें विरुद्ध झूँठा मुकदमा दर्ज कराया गया था । आरोपी एवं वादी पक्ष कें मध्य पूर्व से मुकदमों की रंजिश चली आ रहीं हैं।

दो युवकों के साथ 54 वर्षीय राजकुमार पर सार्वजनिक स्थान पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने के बाद भी घटना का कोई गवाह पेश नहीं किया गया हैं। पीड़िता एवं उसकी मां के बयानों में गम्भीर विरोधाभास को भी उजागर करनें पर अदालत ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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