आगरा 19 मार्च ।
व्यवसायी के प्रतिष्ठान से सामान ले जा उसे डेढ़ लाख का बोगस चैक देने के मामले में आरोपित अजय प्रकाश गौतम पुत्र ताराचंद, निवासी गांव पँचगयीं, रोहता थाना ताजगंज को मुकदमे के विचारण हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय सौम्या पांडेय ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा राजेश कुमार प्रोप्राइटर बजरंग इंटर प्राइजेज, हरीओम कॉम्लेक्स सेवला, जिला आगरा के प्रतिष्ठान पर स्टील के गेट, डबल बेड, सोफे, कुर्सी रेलिंग आदि के विक्रय का कार्य होता है।

आरोपी ने वादी के प्रतिष्ठान से डेढ़ लाख रुपये का सामान ले उसे चैक दिया जो दो बार डिसऑनर हो गया।
अदालत ने वादी के अधिवक्ता अशोक मंगल एवं दीक्षा पाठक के तर्क पर आरोपी को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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