समझौते के आधार पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का आरोपी बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) के एक मामले में आरोपित अमित गुप्ता को एसीजेएम-6 माननीय आतिफ सिद्दीकी ने बरी करने का आदेश दिया है।

मामला वादी मुकदमा योगेश कुमार अग्रवाल द्वारा अमित गुप्ता के विरुद्ध दायर किया गया था। वादी योगेश कुमार अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि वह बी.एन.टी कंपनी, लुधियाना, पंजाब के अधिकृत डीलर हैं और कंपनी द्वारा निर्मित अंडर गारमेंट्स, कुर्ती आदि हौजरी का माल बेचते हैं।

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वादी के अनुसार, उन्होंने विपक्षी अमित गुप्ता को 4 सितंबर 2018 को 1,86,818/- रुपये का हौजरी का माल उधार दिया था। अमित गुप्ता द्वारा इस माल का भुगतान न किए जाने पर वादी ने अपने अधिवक्ताओं राजीव सिंह एवं रामू बघेल के माध्यम से अमित गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत के आरोप में अदालत में मुकदमा दायर किया था।

अदालत ने पाया कि वादी (योगेश कुमार अग्रवाल) एवं विपक्षी (अमित गुप्ता) के मध्य उक्त मामले में समझौता हो गया है, जिसके आधार पर आरोपी अमित गुप्ता को बरी करने का आदेश दिया गया।

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विवेक कुमार जैन
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