बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रज़ा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से माँगा जवाब

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आगरा/प्रयागराज:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रज़ा खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की है।

जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की एकलपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

मामले का विवरण:

बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर रज़ा खान को मुख्य साजिशकर्ता (मास्टरमाइंड) के रूप में नामजद किया गया था।

मौलाना ने कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी (FIR) के संबंध में जेल से बाहर आने के लिए हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है।

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सुनवाई के मुख्य बिंदु:

* राज्य सरकार का पक्ष: सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि आवेदक की यह जमानत याचिका सीधे तौर पर बरेली दंगों की गंभीर घटनाओं से जुड़ी हुई है।

* अदालती निर्देश: कोर्ट ने मौलाना की जमानत याचिका को आधिकारिक रिकॉर्ड में जोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही, राज्य सरकार को इस याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है।

* अगली तिथि: मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित की है।

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घटनाक्रम:

उल्लेखनीय है कि सितंबर 2025 में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने मौलाना तौकीर रज़ा खान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की थी।

वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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मनीष वर्मा
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