हत्या, लूट एवं अन्य धारा के 5 आरोपी बरी
8 आरोपियों कें विरुद्ध दर्ज हुआ था मुकदमा
तीन की विचारण कें दौरान हो गईं थीं मृत्यु
दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर हुई थीं दर्ज
आगरा 31 अगस्त।
23 वर्ष पूर्व थाना इरादत नगर के बृथला ग्राम के खेली गई खून की होली के आरोपी जिन पर बल्वा, मारपीट, हत्या एवं लूट के मामले में अपर जिला जज 12 माननीय महेंद्र कुमार ने सभी जीवित आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये है।
न्यायालय ने आरोपी भगवान सिंह पुत्र मेवाराम, कलाधर पुत्र छकौड़ी लाल, सुम्मेर सिंह पुत्र गुलाब सिंह, राजवीरसिंह पुत्र तेज सिंह, एवं केशव सिंह पुत्र भीकम सिंह उर्फ भिक्कू समस्त निवासीगण गांव डूडी या पुरा, थाना इरादत नगर, जिलाआगरा को गवाहों के बयानों में गम्भीर विरोधाभास पर बरी किया है।
थाना इरादत नगर में दर्ज अत्यंत चर्चित मामलें के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती लीला वती ने अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि उसका मायका ब्रथला में एवं ससुराल ग्राम महाब में है। वादनी रक्षा बंधन से पूर्व अपने मायकेँ आई थीं।
वादनी के पिता की आरोपियों से पूर्व रंजिश चल रहीं थीं, आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर उनकी बंदूक छीन थानें में जमा करवा दी थीं, 9 अगस्त 2001 को आरोपियों ने वादनी के पिता भूप सिंह के साथ गाली गलौज एवं जान से मारनें की धमकी देने पर, उसके चाचा अपने भाई यानी वादिनी के पिता से रायफल ले ठार(खेत) पर चलें गये थे ताकि आरोपी उनसे रायफल ना छीन ले जाये।
10 अगस्त 2001 की सुबह 7 बजे आरोपियों ने लाठी, डंडे, सरिया आदि से लैस हो वादनी के पिता से मारपीट शुरू कर दी। वादनी एवं उसकी माँ द्वारा बचाने का प्रयास करनें पर उनके साथ भी मारपीट की गई।
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इस घटना के दूसरे पहलू में शोर गुल सुन वादनी का चाचा नरायन सिंह रायफल लेकर मौकें पर आया, आरोपियों द्वारा उस पर हमलावर होनें पर वादनी के चाचा ने फायर कर कुमारी सुनीता, श्रीमती मिथलेश, हितेंद्र सिंह, रमाकांत एवं नीरज की मौकें पर ही हत्या कर दी। सुरेश, रमेश, एवं विनोद गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गयें, घटना में वादनी के पिता भूप सिंह की भी मृत्यू हो गयी। वादनी के अनुसार आरोपियों द्वारा वादनी एवं उसकी मां के जेवर भी लूट लियें गये।
वादनी ने उक्त मुकदमा अदालत कें आदेश पर दर्ज कराया जबकि वादनी पक्ष कें लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, वादनी के मुकदमें में थाना इरादत नगर पुलिस द्वारा एफ.आर. लगाने पर वादनी द्वारा आपत्ति की गई जिस पर अदालत ने आरोपी भगवान सिंह, कलाधर, सुम्मेर सिंह, राजवीरसिंह, केशव सिंह, छकौड़ी लाल, पूरन सिंह एवं राम खिलाड़ी को हत्या, लूट एवं अन्य धारा में अदालत में तलब करनें के आदेश दियें थे।
आरोपी छकौड़ी लाल, पूरन सिंह, एवं राम खिलाड़ी की मृत्यू हो जानें पर अदालत ने उनक विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी थी।
उक्त मामलें में वादनी मुकदमा, श्रीमती लीला वती, रामेश्वर, विनोद कुमार, की गवाही दर्ज हुई।
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मुकदमें के विचारण उपरांत अपर जिला जज माननीय 12 महेंद्र कुमार ने गवाहों के बयानों में गम्भीर विरोधाभास, घटना के 20 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराने हेतु अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें एवं गवाह रामेश्वर को ट्यूटर्ड विटनेस (सिखाया पढ़ाया हुआ गवाह) दर्शा पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपियों को बरी करने कें आदेश दिये।
उक्त मामलें के क्रॉस केस में आरोपी लक्ष्मी कांत, होतम सिंह एवं शिव सिंह को पूर्व में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था उक्त मामलें के मुख्य आरोपी नरायन सिंह जिसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पांच की हत्या एवं तीन लोगों को गम्भीर रूप से घायल किया था, उसकी मृत्यु हो जानें पर अदालत ने उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गईं थी ।