पुलिस नें नही दर्ज कियें 161 द.प्र.स. के बयान
ना ही मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करायें 164 द.प्र.स. के बयान
अदालत में पीड़िता के स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से हुये बयान दर्ज
पीड़िता सही तरीके से भाव नही कर सकी व्यक्त
आगरा 28 अगस्त।
11 वर्षीया मूक बधिर बालिका के साथ अश्लील हरकत, पॉक्सो एवं अन्य धारा में आरोपित रमन प्रकाश पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम अरतौनी, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा को पर्याप्त सबूत के अभाव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि, उसकी 11 वर्षीया मूक बधिर भतीजी 15 सितम्बर 2015 की सुबह 10 बजे पड़ोस में स्थित आरोपी रमन की दुकान से सामान लेने गयी थी, उसी दौरान आरोपी नें उसका हाथ पकड़ अश्लील छेड़छाड़ की।
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विरोध पर आरोपी नेंवादी की भतीजी के साथ मारपीट भी की।
वादी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसें हिरासत में लेकर जेल भेजा था। मूक बधिर होने का हवाला दें पुलिस नें ना तो पीड़िता के स्वयं 161 द.प्र.स. के बयान दर्ज कियें और ना ही उसे 164 द.प्र.स. के बयान हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष ही पेश किया ।
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अभियोजन ने पीड़िता उसकी मां सहित 8 गवाह अदालत में पेश किये। पीड़िता कें मूक बधिर होने के कारण उसके बयान स्पेशल एजुकेटर के रूप में अदालत में उपस्थित उसकी मां के माध्यम से दर्ज हुये परन्तु पीड़िता अपने भावों को सही तरीके से अदालत के समक्ष व्यक्त नहीं कर सकीं।
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने पर्याप्त सबूत के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता नवीन कुमार वर्मा के तर्क के आधार पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।