₹11.81 लाख के जूतों का भुगतान न करने पर व्यवसायी अदालत में तलब

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बोगस चेक के माध्यम से ₹11 लाख 81 हजार रुपये के जूतों का भुगतान न करने के मामले में मेसर्स बाबूजी मेगा मार्ट, बिलारी (मुरादाबाद) के प्रोप्राइटर कमालुद्दीन को एसीजेएम-7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।

मामले की जानकारी के अनुसार, वादी मेसर्स बल्केश्वर नाथ फैशन वियर प्राइवेट लिमिटेड, लोहिया नगर, बल्केश्वर रोड के डायरेक्टर अभय कुमार गुप्ता ने अपने अधिवक्ता जैकी सिंह के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया।

वादी का आरोप है कि वह ब्रांडेड जूतों की ट्रेडिंग का कार्य करता है और आरोपी ने ₹11.81 लाख के जूतों का ऑर्डर दिया, लेकिन भुगतान नहीं किया।

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तगादा करने पर आरोपी ने एक चेक प्रदान किया, जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर कर दिया गया।

वादी के अधिवक्ता जैकी सिंह ने अदालत में तर्क दिया कि यह जानबूझकर किया गया आर्थिक छल है।

सभी तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए एसीजेएम-7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने आरोपी को मुकदमे के विचारण हेतु तलब करने का आदेश जारी किया।

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विवेक कुमार जैन
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