बहू के आरोपों पर ससुर को मिली राहत, निचली अदालत का आदेश रद्द

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आगरा ।

एक महत्वपूर्ण मामले में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे ) 19 माननीय लोकेश कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें बहू के आरोपों पर उसके ससुर, डॉ. राकेश गुप्ता, को तलब किया गया था।

कोर्ट ने डॉ. गुप्ता को राहत देते हुए इस मामले को फिर से सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेज दिया है।

यह मामला तब शुरू हुआ जब डॉ. राकेश गुप्ता की बहू ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे नींद की गोली खिलाकर उसके साथ दुराचार किया।

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बहू ने अपनी शिकायत में कहा था कि सुबह जब वह उठी तो उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे, जिससे उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है।

निचली अदालत ने इन आरोपों के आधार पर डॉ. राकेश गुप्ता को अश्लील हरकत और धमकी देने जैसे आरोपों के तहत तलब करने का आदेश दिया था।

इस आदेश के खिलाफ, डॉ. गुप्ता ने सत्र न्यायालय में एक रिवीजन याचिका दायर की।

सुनवाई के बाद, एडीजे 19 माननीय लोकेश कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया है।

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विवेक कुमार जैन
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