आगरा:
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जब्त किए गए एक मकान में चोरी होने के बाद, मकान मालिक ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने इस मामले में थाना ताजगंज से 22 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है।
मामला ताजगंज थाना क्षेत्र के खुशबू रेजीडेंसी, नोबरी रोड निवासी सोनू गोला का है। उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ताजगंज शाखा से 20 लाख रुपये का होम लोन लिया था।
Also Read – 🌼 जैन श्वेताम्बर पर्युषण महापर्व का शुभारंभ: जैन स्थानक महावीर भवन बह रही है धर्म, तप और ज्ञान की त्रिवेणी
किस्तें न चुका पाने के कारण, बैंक ने 4 सितंबर, 2021 को नोटिस भेजा। इसके बाद सोनू गोला ने 3 लाख 30 हजार रुपये जमा भी कराए, लेकिन इसके बावजूद 25 नवंबर, 2024 को बैंक ने उनके मकान को कब्जे में ले लिया, जिसमें उनका सारा सामान भी मौजूद था।
सोनू गोला का आरोप है कि बैंक ने जब्त की गई संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं किया, जिसका फायदा उठाकर 28 जुलाई, 2025 को अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर उनके घर से चोरी कर ली।
Also Read – कांग्रेस नेताओं के मामले में आगरा अदालत में होने वाली सुनवाई टली, अब 25 अगस्त को होगी बहस
जब वह चोरी का आंकलन करने के लिए घर में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो बैंक अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। बैंक द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर, सोनू गोला ने अपने वकील अमरेंद्र कुमार शैवाल के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है।
सीजेएम ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष ताजगंज से 22 अगस्त तक मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का दोषी, 20 साल की जेल और ₹50,000 का जुर्माना - August 20, 2025
- आगरा: धोखाधड़ी के मामले में प्रधान पुत्र को मिली अग्रिम जमानत - August 20, 2025
- बैंक द्वारा जब्त मकान में चोरी, पीड़ित ने मुकदमे के लिए आगरा अदालत में दिया आवेदन - August 20, 2025