घर में आगजनी के आरोपी सुरक्षा गार्ड की जमानत खारिज

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आगरा:

घर में आग लगाने, लूट और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार एक सुरक्षा गार्ड की जमानत अर्जी अपर जिला जज-13 ने खारिज कर दी है।

आरोपी पर प्रतिशोध में आगजनी करने का आरोप है।

यह घटना 22 मई, 2025 की है, जब बरहन थाना क्षेत्र के चौकाड़ा आंवल खेरा गांव निवासी योगेंद्र सिंह के घर में रात करीब 11 बजे आग लग गई थी।

इस आग में दो मोटरसाइकिल, सोफे, डबल बेड, एलईडी टीवी और इन्वर्टर समेत घर का कीमती सामान जलकर राख हो गया था।

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जांच के दौरान पता चला कि घर के सीसीटीवी कैमरों को कपड़े से ढका गया था और उनके तार भी निकाल दिए गए थे। योगेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि यह आग लूट और उनके परिवार की हत्या के इरादे से लगाई गई थी।

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सूरज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो पहले योगेंद्र के घर में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था।

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योगेंद्र का कहना है कि उन्होंने सूरज को चोरी के आरोप में काम से निकाल दिया था, जिसके बदले में उसने यह वारदात की।

अपर जिला जज-13 ने एडीजीसी आदर्श चौधरी और एसपी सिंह सिकरवार के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी सूरज की जमानत याचिका को खारिज करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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