आगरा: घर में घुसकर चाकूबाजी और छेड़छाड़ के मामले में 8 के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा, 24 जुलाई 2025

घर में घुसकर चाकूबाज़ी के मामले में, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) 5 माननीय पंकज कुमार ने थानाध्यक्ष लोहामंडी को आठ लोगों के खिलाफ घर में घुसकर हत्या के प्रयास, दांत तोड़ने, अश्लील हरकतें करने और मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।

मामला 2 मई 2025 की रात का है, जब वादिनी का पति हाथ में चोट लगने के बाद पट्टी कराने डॉक्टर के पास गया था। वहां उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, जिन्होंने गाली-गलौज की।

जब वादिनी का पति घर लौटा, तो विपक्षी इस्तियाक, उसके बेटे मुन्ना, अशरफ, सुहेल, और फईम, मुईन, नदीम (पुत्र गण नरूआ निवासी नोबस्ता, थाना लोहामंडी) चाकू, फरसा, लोहे की रॉड और डंडे लेकर वादिनी के घर में घुस गए।

वादीनी द्वारा अपने अधिवक्ता नीरज पाठक के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, आरोपियों ने घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए वादिनी के पति सम्मो के साथ मारपीट शुरू कर दी।

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आरोप है कि मुन्ना और अशरफ ने सम्मो की छाती में चाकू मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियों ने सम्मो के दांत भी तोड़ दिए। जब वादिनी और उसके देवर फईम ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। वादिनी ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़कर उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की।

शिकायत करने के लिए जब पीड़ित परिवार लोहामंडी थाने गया, तो आरोप है कि पुलिस ने उल्टा पीड़ितों, यानी वादिनी के पति और देवर को ही हवालात में बंद कर दिया।

अदालत ने वादिनी के अधिवक्ता नीरज पाठक के तर्कों को स्वीकार करते हुए, थानाध्यक्ष लोहामंडी को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना करने का आदेश दिया है।

इस मामले में अब पुलिस को सभी पहलुओं की गहराई से जांच करनी होगी।

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विवेक कुमार जैन
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