इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोपियों को दी सशर्त जमानत

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आगरा/प्रयागराज ४ जून ।

खबरों में बने रहने वाले मेरठ कैंट स्टेशन परिसर स्थित मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़े जाने के चर्चित मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो आरोपियों, सचिन सिरोही और संजय समरवाल, को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकल पीठ ने दिया।

यह घटना मार्च में हुई थी, जब हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने कैंट स्टेशन परिसर में एक सरकारी जमीन पर बनी संरचना को मस्जिद बताते हुए उसका विरोध किया था।

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विरोध प्रदर्शन के दौरान, मस्जिद के बाहर धर्म विरोधी नारे लगाए गए थे और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया था। आरोप यह भी था कि प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद को गिरा देने की धमकी दी थी।

इस मामले के बाद, पुलिस ने मेरठ के सदर बाजार थाने में कई लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 191, 196 और 197 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में संगठन के नेता सचिन सिरोही और संजय समरवाल को गिरफ्तार किया था। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत ने इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। जमानत की शर्तों का खुलासा अभी नहीं हुआ है।

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मनीष वर्मा
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