आगरा २७ मई ।
दहेज उत्पीड़न, मारपीट और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपित पति प्रतीक गर्ग और सास श्रीमती मीना गर्ग (दोनों निवासी एकता सोसायटी, अलका कुंज, थाना कमला नगर, जिला आगरा) को सिविल जज जूनियर डिवीजन माननीय नैंसी तिवारी ने दोषमुक्त करने का आदेश दिया है।
यह मामला श्रीमती दीप्ति जैन पुत्री स्व. एन. के. जैन (निवासी तुलसी विहार, दयाल बाग, जिला आगरा) द्वारा दर्ज कराया गया था।
उनका आरोप था कि उनकी शादी 30 अक्टूबर, 2020 को प्रतीक गर्ग के साथ हुई थी। शादी में लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद, उनके ससुरालवाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे और होंडा इमेज कार की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित करते थे।
वादनी ने अपने पति पर विवाह संबंध न बनाने और शारीरिक अक्षमता का भी आरोप लगाया था।
मुकदमे के विचारण के दौरान, सिविल जज जूनियर डिवीजन माननीय नैंसी तिवारी ने पाया कि वादनी मुकदमा के बयान में विरोधाभास था।
इसके अलावा, आरोपियों के साथ समझौता भी हो चुका था। इन तथ्यों और आरोपियों के अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के तर्कों के आधार पर, कोर्ट ने पति और सास को सभी आरोपों से दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।
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