इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजमगढ़ में साल 2022 का चर्चित जहरीली शराब कांड मामले में आरोपी सपा विधायक रमाकांत यादव की याचिका पर हुई सुनवाई

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/प्रयागराज १७ मई

इलाहाबाद हाईकोर्ट से विधायक को फिलहाल नहीं मिली कोई राहत।

शराब कांड में रामाकांत यादव के खिलाफ तीन मुकदमों से जुड़े मामले मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई।

आरोपी विधायक रामाकांत यादव ने एक ही अपराध के लिए तीन मुकदमों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी है चुनौती।

तीनों मामलों की जांच में रामाकांत यादव का नाम सामने आया है जिसके चलते तीनों मामलों में अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गई है।

सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि तीनों मामलों की सुनवाई चल रही है और यह साक्ष्य के स्तर पर है।

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कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया चार हफ्ते का समय मांगा।

वहीं याचिकाकर्ता रमाकांत यादव को रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का दिया समय।

मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

21 फरवरी 2022 में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की हुई थी मौत।

इस मामले में आजमगढ़ के अहरौला और फूलपुर थानों दर्ज हुए थे केस।

रमाकांत यादव के खिलाफ आजमगढ़ के अहरौला थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से जहरीली शराब मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव की कई बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

30 जुलाई 2022 से जेल में बंद है विधायक रमाकांत यादव।

जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच कर रही है मामले में सुनवाई।

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मनीष वर्मा
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