आगरा के उपभोक्ता आयोग प्रथम ने 21 वर्ष बाद विधवा महिला को दिलाया न्याय

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एस आर मैडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नामनेर से 2,12,943/- रुपये दिलाने के दिये आदेश

आगरा १४ मई ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने 21 वर्ष बाद विधवा महिला को न्याय प्रदान कर एसआर मैडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नामनेर से वर्ष 2004 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 2,12,943/- रुपये दिलाने के आदेश पारित किये।

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी स्व. नरेंद्र पाल सिंह निवासी शिवाजी नगर, थाना शाहगंज ने अपने अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के द्वारा एसआर मैडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नामनेर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजेन्द्र बंसल, डा सुधा बंसल, डॉक्टर सुनील बंसल एवं डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के विरुद्ध उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर कर कथन किया था कि उसके पति नरेंद्र पाल सिंह के सीने में दर्द होने पर 19 जुलाई 2002 को इलाज हेतु एस आर मैडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नामनेर पर दिखाया गया।

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वहाँ विपक्षीगण ने जांच उपरांत वादनी के पति को पेसमेकर लगवाने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा पेसमेकर दिल्ली से आयेगा उसके लिये आपको एक लाख रुपये जमा करनें होंगे। जिस पर वादनी ने 19 जुलाई 2002 को अपने पति की जान बचाने के लिये एक लाख रुपये उनके काउंटर पर जमा करा दिये।डॉक्टरों ने पेसमेकर आने तक वादनी के पति को दवा देकर घर जाने के लिये कह दिया।

22 जुलाई 2002 को पुनः असहनीय दर्द होने पर वादनी के पति को विपक्षियों के हॉस्पिटल में ले जाने पर 11 हजार रुपये जमा करा भर्ती कर लिया।पेसमेकर लगाने की कहने पर पेसमेकर दिल्ली से नहीं आने की कह पेसमेकर नही लगाया। अस्थाई पेसमेकर लगानें का आग्रह भी विपक्षियों ने ठुकरा दिया।22 जुलाई 2002 को वादनी के पति की तड़फ तड़फ कर मौत हो गयी।

वादनी द्वारा पेसमेकर के रुपये वापस मांगने पर विपक्षीगण द्वारा रुपये वापस करने से मना कर दिया।विरोध पर स्टाफ आदि द्वारा वादनी एवं उनकें परिजनों पर चाकू से हमला किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने मुकदमा दायर करने की तारीख (वर्ष 2004)से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वादनी को 2,12,943/- रुपये दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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