आगरा/प्रयागराज ७ मई
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर:
क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना और बहनोई गजनबी व परिवार के अन्य सदस्यों समेत 18 लोगों को मनरेगा मजदूर दर्शाने का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरोपी पंचायत सचिवों की ओर से दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में पूरक हलफनामा दाखिल किया गया।
राज्य सरकार ने भी कोर्ट में जवाबी हलफनामा किया दाखिल।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रिजॉइंडर एफिडेविट करने के लिए दिया तीन दिन का समय।
मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
मनरेगा में गड़बड़ी के मामले में डीएम अमरोहा निधि गुप्ता वत्स के निर्देश पर 3 अप्रैल को डिडौली थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर।
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जोया ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी लोकचंद ने तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी पृथ्वी सिंह, अंजुम, हुमा, परवीन, लेखाकार विजेंद्र सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर मनरेगा शराफत अली, तकनीकी सहायक अजय निमेश, तत्कालीन एपीओ बृजभान सिंह और सेवा मुक्त ग्राम रोजगार सेवक झम्मन सिंह के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर।
नामजद सभी आरोपियों पर विश्वास घात करने का आरोप है।
डीएम ने सभी कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया था।
मामले में आरोपी बनाए गए पंचायत सचिव हुमा परवीन,अंजुम और पृथ्वी सिंह ने एफआईआर रद्द करने की मांग में दाखिल की है याचिका।
क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना की शादी जोया ब्लाक क्षेत्र के पलौला गांव में हुई है।
शमी की बहन शबीना बहनोई गजनी व परिवार के अन्य सदस्यों को मनरेगा में मजदूरी दर्शाने का मामला सामने आया था।
आरोप है कि मनरेगा मजदूर दर्शाकर सरकारी पैसे का गबन किया गया है।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस हरवीर सिंह की डबल बेंच में हुई मामले की सुनवाई।
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