कंपनी ने एक वर्ष की दी थीं गारंटी, एक वर्ष में पांच बार मोबाइल हुआ खराब
कई कई दिनों तक सर्विस सेंटर पर जमा रहा
आगरा २९ अप्रैल ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने मोटोरोला मोबिलिटी इंडिया लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा से नया मोबाइल अथवा उसकी कीमत वादी को दिलाने के आदेश दिये। मोबाइल क्रेता को मानसिक कष्ट एवं वादव्यय कें रूप में पांच हजार रुपये भी अदा करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा दुर्गेश शर्मा एडवोकेट निवासी एस .बी.नगर, दयालबाग, जिला आगरा ने गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स, सिटी प्लाजा, शाह टाकीज से 23 मार्च 2023 को 10,500/- रुपये में मोटोरोला कंपनी का मोबाइल खरीदा था।
जिसकी कंपनी द्वारा एक वर्ष की गारंटी दी गयी थी। मोबाइल खरीदनें के कुछ समय बाद ही मोबाइल में चार्जिंग सम्बंधी समस्या आने पर सर्विस सेंटर पर दिखाया गया ।
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सर्विस सेंटर पर पार्ट बदल कहा गया कि अब समस्या नही आयेगी। पुनः कुछ ना कुछ समस्या आने पर एक वर्ष के दौरान पांच बार मोबाइल सर्विस सेंटर पर जमा करना पड़ा। जिससे वादी के कार्य का नुकसान हुआ।
वारंटी अवधि के दौरान तीन बार मोबाइल खराब होने पर निर्माण दोष मान उत्पाद बदल कर देने का विधिक प्राविधान के बाद भी 12 मार्च 2024 को सर्विस सेंटर पर दिया गया। मोबाइल वादी को वापस नहीं करने पर वादी द्वारा उक्त मुकदमा दायर कर स्वयं पैरवी की।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम कें अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने विपक्षी से आदेश पारित करने की दिनांक से 45 दिन के अंदर वादी को नया मोबाइल अथवा उसकीं कीमत के रूप में 10,500/- रुपये दिलाने के आदेश दिये। साथ ही मानसिक कष्ट एवं वादव्यय के रूप में पांच हजार रुपये भी अदा करने के आदेश दिये।
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