वादनी सहित चार गवाह हुये लेकिन सभी मुकर गये
आगरा २८ अप्रैल ।
घर में घुसकर बल्बा, मारपीट, गाली गलौज एवं धमकी देने के मामले में आरोपित सात आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय सौम्या पांडेय ने वादनी सहित चार गवाहो के मुकरने पर साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिये।
थाना कागारौल में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती पुष्पा देवी ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 27 सितम्बर 23 की दोपहर तीन बजे करीब वह घर में घरेलू काम निपटा रहीं थी।
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उसी दौरान कोमल सिंह, प्रिंस, राजेन्द्रसिंह, विष्णु कुमार, विजय सिंह, रतिराम एवं रनवीर सिंह निवासी गण नगला जय राम, थाना कागारौल, जिला आगरा पूर्व रंजिश वश लाठी डंडे से लैस हो वादनी के घर में घुस आये।
उन्होने गाली गलौज कर वादनी एवं उसके परिजनों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया।महिलाओं के साथ आरोपियो ने हद दर्जे की अभद्रता की।
अभियोजन की तरफ से उक्त मामले में वादनी मुकदमा श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्र रवि, पुत्र वधु गुड़िया एवं रानी को की गवाही दर्ज कराई।
वादनी मुकदमा सहित सभी गवाहो के मुकरने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियो के अधिवक्ता संदीप कुमार यादव के तर्क पर न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय सौम्या पांडेय ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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