थाना एत्माद्दोला पुलिस ने आरोपी श्याम यादव एवं अज्जू पंडित उर्फ अजय को किया था गिरफ्तार
दोनों आरोपियों से दो किलो 750 ग्राम अवैध गांजा किया था बरामद
गिरफ्तारी के 24 घन्टें बाद आरोपियों को अदालत में किया पेश
फर्द बरामदगी पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर नही, नक्शा नजरी पेश नहीं, बरामद माल पर सील तक नही लगाई
अदालत ने कार्यवाही हेतु पुलिस कमिशनर एवं डीजीपी को दिये निर्देश
आगरा २३ अप्रैल ।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट माननीय मृदुल दूबे ने गांजा बरामदगी के मामले में आरोपित श्याम यादव एवं अज्जू पंडित उर्फ अजय का विवेचक द्वारा विधिक अनियमितता बरतने पर न्यायिक अभिरक्षा रिमांड निरस्त कर रिहाई के आदेश दिये।
साथ ही विशेष न्यायाधीश ने विवेचक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त आगरा एवं डीजीपी को प्रेषित करनेंके निर्देश दिये।
मामलें के अनुसार थाना एत्माद्दोला पुलिस नें श्याम यादव पुत्र जितेंद्र यादव निवासी नुनिहाई, न्यू सीता नगर, जिला आगरा एवं अज्जू पंडित उर्फ अजय पुत्र अवधेश शर्मा निवासी राम नगर, कटरा वजीर खा, थाना एत्माद्दोला को क्रमशः 1 किलो 500 ग्राम एवं 1 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजने हेतु विशेष न्यायाधीश एडीपीएस एक्ट की अदालत में पेश कर अदालत से आरोपियो को न्यायिक अभिरक्षा में ले जेल भेजने के आदेश देने का आग्रह किया।
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विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट माननीय मृदुल दुबे द्वारा प्रार्थना पत्र के अवलोकन उपरांत पाया गया कि आरोपियों को विवेचक द्वारा 24 घन्टें बाद अदालत में पेश किया गया है।
विवेचक ने रोजनामचे में अंकित किया कि जब वह आरोपियों को लेकर अदालत पहुंचे तो अदालत की कार्य अवधि समाप्त हो चुकी थी।फर्द बरामदगी पर भी किसी राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीँ कराने, घटना स्थल का नक्शा नजरी पेश नहीं करनें, बरामद माल को सही तरीकें से सील नहीँ करनें एवं विवेचक द्वारा एनडीपीएस एक्ट के विधिक प्राविधानों का पालन नहीं करने पर उनके द्वारा प्रस्तुत रिमांड प्रार्थना पत्र को निरस्त कर अदालत ने आरोपियों की रिहाई के आदेश दिए ।
अदालत ने पुलिस द्वारा बरती गई लापरवाही पर कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त एवं डीजीपी को प्रेषित करने के निर्देश दिये।
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