आगरा १९ अप्रैल ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से प्राप्त 3,32,196/- रुपये की राशि का एकाउंटपेयी चैक वादी को सौंप उसे राहत प्रदान की।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा राजीव कुमार चौहान पुत्र रामबरन सिंह निवासी सूर्य नगर, सिविल लाइन्स आगरा नें दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वादी द्वारा मैसर्स श्री शून्यों जी एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/फर्म किरावली आगरा पर स्थापित की गई थी। जिसके लिये वादी नें दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से कनेक्शन ले विभिन्न मद में उनकें कार्यालय में 2,79,438/- रुपये जमा किये थे।
फैक्ट्री /कंपनी के संचालन में दिक्कत आने पर वादी ने फैक्ट्री के समस्त हक, अधिकार एवं विक्रय पत्र श्रीमती नीला महाजन, पल्लवी महाजन, नितिन महाजन एवं निशा महाजन निवासी गण बाग फरजाना आगरा के नाम कर उसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज एवं दक्षिणांचल विद्युतवितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय पर प्रेषित कर वादी के नाम दर्ज विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कर सिक्योरिटी आदि वापस करने का आग्रह किया ।
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कई बार आग्रह करने के बाद भी विपक्षी ने ना तो विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया और ना ही नया विद्युत कनेक्शन संपत्ति क्रेता के नाम निर्गत किया, उल्टे विपक्षी ने वादी पर 87,560/- रुपयें का बकाया एवं पीडीसी के नाम पर 500/- रुपयें कार्यालय में जमा करानें का दबाब डालना शुरू कर दिया। वादी द्वारा मजबूरन उक्त राशि विपक्षी के कार्यालय में जमा कराने के बाद भी विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर वादी द्वारा विपक्षी को विधिक नोटिस प्रेषित किया।
उसका भी कोई जबाब विपक्षी की तरफ से नहीँ देनें पर वादी ने उक्त मुकदमा दायर किया।जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने विपक्षी के विरुद्ध आदेश पारित कर उसे वादी द्वारा जमा कराई गई सिक्योरिटी, मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 3,32,196/- रुपये आयोग में जमा कराने के आदेश दिये थे।
उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष की सख्ती के चलते विपक्षी द्वारा उक्त राशि आयोग में जमा कराने पर उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार द्वारा उक्त राशि का एकाउंटपेयी चैक वादी मुकदमा को सौंप उसे राहत प्रदान की।
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