परिवार न्यायालय आगरा ने पति द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकृत कर विवाह विच्छेद के दियें आदेश, पत्नी ने अदालत मे नहीं किया अपना पक्ष प्रस्तुत

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आगरा १८ अप्रैल ।

पति द्वारा विवाह विच्छेद हेतु प्रस्तुत याचिका पर अदालत के अनेक आदेश पारित करने के बाद भी पत्नी के अदालत में हाजिर हो अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर परिवार न्यायालय ने एक पक्षीय सुनवाई कर विवाह विच्छेद के आदेश पारित किये।

मामले के अनुसार सेक्टर 6 डी निवासी याचिकाकर्ता की शादी मथुरा निवासनी युवती के साथ 22 अगस्त 2015 को हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही याचिकाकर्ता की पत्नी मनमानी करने लगी। अकारण लड़ाई झगड़ा, घर का काम नहीं करना एवं बिना बताएं मायके जाना शुरू कर दिया।

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वह मायके मे महीनो रहने लगी। उसके परिजनों द्वारा भी पत्नी का ही पक्ष लिया जाता था। 4 नवम्बर 2019 को याचिकाकर्ता की पत्नी अपनी बहन एवं उसके पुत्र के साथ याचिकाकर्ता के पुत्र को लेकर मायके चली गई। जाते समय वह जेवरात एवं नगदी भी ले गयी । कई बार बुलाने का प्रयास करनें पर पत्नी के नहीँ आने पर पति द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई।

अदालत ने विपक्षी को डाक से समन प्रेषित करने के साथ साथ नजारत के माध्यम से समन, नोटिस प्रेषित किये गये। समन का प्रकाशन समाचार पत्र में भी कराया परन्तु पत्नी अपना पक्ष प्रस्तुत करनें हेतु अदालत में हाजिर नही हुई।

जिस पर अदालत ने एक पक्षीय आदेश पारित कर विवाह विच्छेद के आदेश पारित किये । पति की तरफ से मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता प्रदीप राठौर द्वारा की गई।

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विवेक कुमार जैन
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