इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के साथ विभागीय कार्यवाही जारी रखने पर किया सवाल

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
हाईकोर्ट ने विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश देने पर लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज ८ अप्रैल ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी जिले के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर कमलेश पांडे के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के साथ- साथ विभागीय कार्रवाई जारी रखने की छूट दी है किंतु कोर्ट की अनुमति बगैर अंतिम आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है ।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने दिया है।

याची के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जिला थाना कौशांबी में एफआईआर दर्ज कराई गई है । चेकिंग के दौरान गाड़ियों से वसूली करने का आरोप लगाया गया है ।

Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा भुगत रहे हत्या आरोपी को जमानत पर रिहा करने से किया इंकार

ट्रैप टीम द्वारा रंगे हाथ याची को पांच हजार रुपए के साथ पकड़ा गया था। आपराधिक केस वाराणसी की विशेष अदालत में विचाराधीन है। याची को जमानत मिली है। याची को विभागीय जांच कार्यवाही में चार्ज सीट दी गई है।

याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की। कहा कि पुलिस रेगुलेशन व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मे कहा है कि तब तक विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक याची के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में कोई निर्णय नहीं आ जाता जिस पर न्यायालय ने याची के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश जारी करने पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है ।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
मनीष वर्मा
Follow Me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *