इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर इरादतन हत्या आरोपी पुलिस कर्मियों की ज़मानत की मंजूर

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
भुगत रहे हैं पांच साल की कैद की सजा

आगरा /प्रयागराज ८ अप्रैल ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर इरादातन हत्या के आरोप में सजा भुगत रहे दो पूर्व पुलिस अधिकारियों की अपील पर उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने राजेंद्र प्रसाद तिवारी व शेष मणि पांडेय की अपील पर दिया है। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र की घटना है । जिला अदालत ने मानव वध के आरोप में पांच वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिसे अपील में चुनौती दी गई है। अपीलार्थी का कहना है कि उन्हें फंसाया गया है।

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हत्या की घटना की पुलिस और सीबीसीआईडी की जांच तथा न्यायिक जांच की गई। आरोपियों के विरुद्ध हत्या में लिप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। शिकायतकर्ता के बयान पर सजा सुना दी गई।

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अपील का शीघ्र निस्तारण होने की संभावना नहीं है। याचियों को जेल में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा।

कोर्ट ने अपील लंबित रहने के दौरान ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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मनीष वर्मा
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