सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के विरुद्ध एक और मुकदमा अदालत में प्रस्तुत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
राणा सांगा के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी पर प्रस्तुत किया गया मुकदमा
विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए माननीय अनुज कुमार सिंह की अदालत में हुआ दर्ज मुकदमा
मंगल शिला अपार्टमेंट, दयालबाग निवासी कुलदीप कुमार सिंह ने किया मुकदमा
बड़ी संख्या में अधिवक्ता पैरवी हेतु पहुंचे अदालत
बीएनएस की धारा 356, 197, 299, 302 एवं 352 के तहत प्रस्तुत किया गया मुकदमा

आगरा 03 अप्रैल ।

सपा के राज्य सभा सांसद रामजीलाल सुमन के विरुद्ध राणा सांगा के बिषय में अमर्यादित टिप्पणी करने पर विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए माननीय अनुज कुमार सिंह की अदालत में बीएनएस की विभिन्न धारा के तहत मुकदमा(परिवादपत्र) प्रस्तुत किया गया।

उक्त मुकदमा मंगल शिला अपार्टमेंट दयालबाग, थाना न्यू आगरा निवासी कुलदीप कुमार सिंह पुत्र रामवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनकी तरफ से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं द्वारा पैरवी की गई।

नये कानून के तहत अदालत विपक्षी सपा के राज्य सभा सांसद रामजीलाल सुमन का पक्ष जाननें हेतु उनके विरुद्ध नोटिस जारी करेगी।अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 10 अप्रैल नियत की है ।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा कुलदीप कुमार सिंह द्वारा सपा के राज्य सभा सांसद रामजीलाल सुमन के विरुद्ध विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए माननीय अनुज कुमार सिंह की अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर कथन किया कि 21 मार्च 2025 को विपक्षी रामजीलाल सुमन द्वारा संसद सत्र के दौरान प्रार्थी/वादी सहित समस्त हिंदुओ की भावना को आहत करते हुये हमारे पूज्यनीय पूर्वजों (राणा सांगा जी) को अपमानजनक रूप से झूंठे लांछन लगाते हुये अपशब्द ” गद्दार” राणा सांगा कह कर उनकीं ख्याति की अपहानि की है तथा प्रार्थी सहित हिन्दू धर्म के सभी अनुयायियों को गालियां देते हुये गद्दार राणा सांगा की औलाद कहा।

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वादी मुकदमा ने सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राज्य सभा में दिये वक्तव्य को उदधृत करते हुये कथन किया कि “उप सभापति महोदय में यह जानना चाहता हूं कि, बाबर का डीएनए मुसलमानों में हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श नहीँ मानता, वह तो मुहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता हैं, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है, लेकिन सभापति महोदय में यह जानना चाहता हूं, बाबर को लाया कौन, इब्राहिम लोदी को हराने के लिये बाबर को राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। हिंदुस्तान में यह तय हो जाना चाहिये ये बाबर की आलोचना करते हैं लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीँ करते।”

वादी ने आरोप लगाया कि विपक्षी ने बिना सत्यता पता किये उक्त वक्तव्य दिया।वादी ने इतिहास पुरुष महाराजा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा का विस्तृत परिचय अदालत में प्रस्तुत कर कथन किया कि, राणा सांगा ने अपने जीवन काल में सौ से अधिक युद्ध लड़े सिर्फ 1527 के अंतिम खानवा के युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा ने दो युद्ध में इब्राहिम लोदी को जब पूर्व में हराया जा चुका था। तब पुनः उसे हराने के लिये वह बाबर से क्यों मदद मांगते ?

वादी मुकदमा नें तमाम इतिहासकारों की पुस्तक का हवाला दे ,वास्तविक तथ्यों को उजागर कर परिवाद पर संज्ञान लें अदालत से विपक्षी को मुकदमें के विचारण हेतु अदालत में तलब करने का आग्रह किया।

वादी मुकदमा की तरफ से आगरा बार एसोसिएशन कें अध्यक्ष सुभाष बाबू परमार, पूर्व सचिव विजय पाल सिंह चौहान, अजीत सिंह सिकरवार, महाराणा प्रताप बार एसोसियेशन के अध्यक्ष ऋषि राज सिंह चौहान, ब्रज राज सिंह परमार, मनीष सिंह, देवेंद्र सिंह धाकरे, समीर भटनागर, महावीर तिवारी, रामू ठाकुर, नोसाद अहमद, कृष्णा जैसवाल आदि अधिवक्ताओं द्वारा पैरवी की गई।

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विवेक कुमार जैन
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