घरों में कम करने वाली 70 वर्षीया बुजुर्ग विधवा महिला की जीवन भर की कमाई हड़पने के आरोपियो को एक वर्ष कैद और साढ़े तीन हज़ार रुपये ज़ुर्माने की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
बुजुर्ग महिला एवं उसकी पुत्री से आरोपी ने लियें थे डेढ़ लाख रुपये उधार
मांगने पर मां एवं बेटी से की थी मारपीट एवं अभद्रता

आगरा 29 मार्च ।

बुजुर्ग विधवा महिला की जीवन भर की कमाई हड़पने एवं अन्य धारा में आरोपित भाईयों जगन्नाथ एवं बल्लों पुत्र गण विद्या राम निवासीगण कृष्णा कॉलोनी रुनकता, थाना सिकन्दरा जिला आगरा को दोषी पाते हुये एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार ने एक वर्ष कैद एवं साढे तीन हजार रुपये कें जुर्माने से दंडित किया।

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती गुलाबो देवी पत्नी स्व.मांगी लाल निवासनी रुनकता सिकन्दरा, कें पति की 25 वर्ष पूर्व म्रत्यु हो जानें पर चार बेटों दो बेटियों की उस पर जिम्मेदारी आ गयी। उसने हिम्मत ना हार घरों में काम करना शुरू कर अपने परिवार का पालन पोषण करना शुरू कर दिया।

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आरोपी जगन्नाथ का उसके यहाँ आना जाना था। उसने अपनी परेशानी बता वादनी से रुपयें उधार देने का आग्रह किया। आरोपी के भाई हल्लो के गारंटी देनें पर वादनी एवं उसकीं पुत्री नें अपनी जीवन भर की कमाई के डेढ़ लाख रुपये जगन्नाथ को सौंप दिये। लंबे समय तक उधारी नहीँ चुकानें पर तगादे से कुपित हो 6 फरवरी 2018 की शाम 6 बजे आरोपी भाईयों ने वादनी एवं उसकी बेटी के साथ मारपीट कर हद दर्जे की अभद्रता की।

आरोपी ने वादनी के गलें पर पैर रख उसे मारनें का प्रयास किया। शोर गुल पर आये लोगों को देख आरोपी भाग गये। अदालत ने आरोपी भाईयों को दोषी पाते हुये एक वर्ष कैद एवं साढे तीन हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

वादनी की तरफ से मुकदमें की निशुल्क पैरवी अधिवक्ता रामू बघेल द्वारा की गई।

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विवेक कुमार जैन
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