आर्टिफिशियल ज्वैलरी व्यापार के नाम पर 5 लाख रुपये लिए थे उधार
हर माह दस हजार रुपये देने का किया था वायदा लेकिन केवल मूल रकम में से ₹1,50,000/- किए वापस
आगरा 17 मार्च ।
महिला को 3 लाख 50 हजार रुपये का बोगस चैक देने के मामले में आरोपित रोहित निवासी हरीपर्वत को अतिरिक्त न्यायालय संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी माननीय सूबा सिंह द्वारा अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती सरोज निवासी हरीपर्वत, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता नगेन्द्र सिंह कुशवाह एवं गुफरान अंसारी के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी ने आर्टिफिशियल ज्वैलरी के व्यापार के नाम पर 24 जुलाई 2019 को पांच लाख रुपये उधार ले हर माह दस हजार रुपये देने का वायदा किया था।
जनवरी 2023 तक आरोपी ने डेढ़ लाख रुपये अदा करने के बाद पैसे देना बंद कर दिया। 6 मार्च 23 को आरोपी द्वारा 3 लाख 50 हजार रुपये का चैक दिया वह डिसऑनर हो गया। अदालत ने उक्त मामलें मे आरोपी को अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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