आगरा 08 जनवरी ।
गैर इरादतन हत्या एवं अन्य धारा में आरोपित राजू झा पुत्र राम गोपाल एवं उसकी पत्नी श्रीमती सन्तोष शर्मा निवासीगण उखर्रा रोड, सैनिक विहार, थाना सदर, जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव में एडीजे 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा डाल चन्द का पुत्र पूरन सिंह आरोपी दंपत्ति के चेन बनाने के कारखाने में काम करता था। 15 मार्च 2010 को वह वादी के पास गांव आया था। आठ दस दिन बाद आरोपी दंपत्ति उसे गांव से बुला अपने साथ ले गये। 15 जून 2010 को वादी पुत्र से मिलने आया तो पुत्र नहीँ मिला।
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आरोपी दंपत्ति ने भी सन्तोजनक जबाब नही दिया।पुत्र ने वादी को बताया था कि तनख्वाह के पैसे मालिक पर ही जमा करता है । वह उसे प्लॉट दिलवाएंगे। वादी के पुत्र की बाद में लाश मिलने पर वादी ने आरोपी दम्पत्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।अदालत ने साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियो के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह परिहार के तर्क पर आरोपी दम्पत्ति को बरी करने के आदेश दिये।
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