उपभोक्ता प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने सौंपा 9 लाख 58,000/- का चेक
आगरा 04 जनवरी ।
वृद्ध मां के जवान बेटे रहीश ने 1996 में एक टाटा 407 गाड़ी खरीदी थी । दिनांक 3 जुलाई 1996 को बदमाशों ने रईस की टाटा 407 को किराए पर ले जाकर टूंडला और आगरा के रास्ते में बंदूक के नोक पर गाड़ी को लूट लिया था। रईस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई ।
जिसमें पुलिस ने तमाम विवेचना के बाद गाड़ी न मिलने तथा अपराधियों का पता न लगने पर एफ आर लगा दी। तब वादी ने अपनी बीमित गाड़ी की बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम के लिए प्रार्थना पत्र दिए। लेकिन उसको क्लेम भी नहीं दिया गया। तब रईस ने में जिला उपभोक्ता प्रतियोष आयोग प्रथम में बाद दायर किया।
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आयोग ने दिनांक 7 मार्च 2003 को वादी रईस के पक्ष में निर्णय देकर बीमित राशि 3 लाख 21500 में 6% ब्याज सहित 6 लाख 70,000/- रुपए 453 रुपए देने के आदेश किए थे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी राज्य प्रतितोष आयोग में उक्त मामले को ले गई। इधर वादी रईस की सन 2008 में मृत्यु हो गई ।
बादी की 75 वर्षीय वृद्ध मां श्रीमती नसीम ने राज्य प्रतितोष आयोग में भी अपने हक के लिए लड़ाई की जिस कारण राज्य प्रतितोष आयोग से भी इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज हो गई । इसके बाद जिला उपभोक्ता प्रतियोष आयोग प्रथम ने वृद्ध माँ को उक्त धनराशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश किया।जिला उपभोक्ता प्रतियोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने 75 वर्षीय नसीम को 9 लाख 58,000/- का चेक सोपा ।
चेक मिलने के बाद नसीम का चेहरा खिल उठा । और उसने फोरम के अध्यक्ष को आभार व्यक्तकरते हुए कहा कि आज मेरा बेटा नहीं है लेकिन कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है मैं बहुत खुश हूं।
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