घर में घुस कर मारपीट एवं अन्य आरोप में 5 आरोपी अदालत में तलब

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 10 दिसम्बर ।

घर में घुस, मारपीट, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह ने पांच आरोपियों को अदालत नें तलब करने के आदेश दिये है ।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा अनुज कुमार ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि उसनें आरोपी लक्ष्मण को किराये पर दुकान दें रखीं हैं। जिसमें उसनें मिठाई की दुकान संचालित करता है ।

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खाद्य विभाग द्वारा उसकी दुकान पर छापा मार कुछ हानि कारक कैमिकल उसकी दुकान से बरामद करने के कारण वादी नें उससे अपनी दुकान खाली करनें को कहा था । इससे कुपित हो आरोपी लक्ष्मण, गिर्राज, मलखान, मुकेश उर्फ मंगल एवं चीकू ने 11 सितम्बर 2021 की सुबह 7 बजे वादी कें घर में घुस उसकी माँ से गाली गलौज, मारपीट एवं आइंदा दुकान खाली करानें की कहने पर जान से मारने की धमकी दी।

एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह नें वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे कें तर्क पर आरोपियों को मुकदमें के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दियें।

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विवेक कुमार जैन
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