आगरा 06 दिसम्बर ।
घर में घुस मारपीट, अश्लील हरकत, पॉक्सो एक्ट में आरोपित जितेंद्र सिंह, रवि, रंजीत, श्रीमती तारा देवी, श्रीमती सर्वेश, सूरज एवं शत्रुघ्न निवासी सोहल्ला, थाना सदर को सबूत के अभाव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने बरी करने के आदेश दिये हैं।
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थाना सदर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि आरोपी पूर्व रंजिश वश 17 अगस्त 2016 की शाम 6 बजे लाठी, डंडे एवं अन्य हथियार ले वादी के घर में घुस आये। आरोपियों एवं उनके परिवार की महिलाओं ने गाली गलौज, मारपीट के साथ वादी की बहनों के वस्त्र फाड़ उनसे साथ अश्लील हरकत की।
उक्त मामलें में वादी, पीड़िता सहित 9 गवाह अदालत में पेश किये गए ।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने आरोपियो के अधिवक्ता चरन सिंह के तर्क एवं सबूत के अभाव में आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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