इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग लखनऊ रजनीश चंद्र व पूर्व जिला समाज कल्याण विकास अधिकारी फतेहपुर के विरूद्ध अवमानना आरोप किए निर्मित

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
कारण बताओ नोटिस क्यों न अवमानना के लिए दंडित किया जाय ? मांगा जवाब
11 दिसंबर को दोनों अधिकारियों सहित वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी तलब

आगरा /प्रयागराज 05 दिसंबर ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजनीश चंद्र विशेष सचिव समाज कल्याण लखनऊ एवं प्रसून राय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण (विकास) अधिकारी फतेहपुर पूर्व जिला समाज कल्याण विकास अधिकारी फतेहपुर के खिलाफ जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने का दोषी करार देते हुए अवमानना आरोप निर्मित किया है और दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है कि क्यों न अवमानना केस चलाकर दंडित किया जाय ?

कोर्ट ने 10दिसंबर तक जवाब मांगा और अगली सुनवाई की तिथि 11 दिसंबर नियत की है।

कोर्ट ने दोनों अधिकारियों सहित वर्तमान जिला समाज कल्याण विकास अधिकारी फतेहपुर को 11 दिसंबर को हाजिर होने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने वर्तमान जिला समाज कल्याण विकास अधिकारी फतेहपुर से आदेश का पूर्ण अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सहायक अध्यापिका श्रीमती सुमन देवी की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

विशेष सचिव के आदेश से याची को अप्रैल 22 से 20 जनवरी 23 तक काम करने से रोक दिया गया।

हाईकोर्ट ने इस अवधि का बकाया वेतन देने का निर्देश दिया। जिसका पालन नहीं किया गया। अपर महाधिवक्ता ने वर्तमान जिला समाज कल्याण विकास अधिकारी के हवाले से कहा दो दिन में पालन कर देंगे। इसलिए इस पर अवमानना कार्रवाई नहीं की गई।

किंतु विशेष सचिव व पूर्व जिला समाज कल्याण विकास अधिकारी फतेहपुर जानबूझकर अवमानना करने पर केस चलाने के लिए आरोप निर्मित किया गया है।

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मनीष वर्मा
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