आगरा न्यायालय ने आगरा के थाना सदर थानाध्यक्ष एवं पैरोकार को हाजिर हो स्पष्टीकरण के दिए आदेश

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आगरा 21 अक्टूबर ।

आगरा अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर एडीजे 27 माननीय सोनिका चौधरी ने थानाध्यक्ष सदर एवं पैरोकार को अदालत में हाजिर हो स्पष्टीकरण के आदेश दिये है ।

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मामले के अनुसार थाना सदर से सम्बंधित राज्य बनाम आशु चौहान का मुकदमा एडीजे 27 माननीय सोनिका चौधरी की अदालत में लंबित हैं ।

उक्त मामले में अदालत ने गवाहों को पेश करने के थानाध्यक्ष सदर एवं थाने के पैरोकार को आदेश दिये थे। उन्होने ना तो गवाहों को अदालत में पेश किया और ना ही उन पर सम्मन आदि की तामील के बाबत कोई आख्या अदालत में प्रेषित की।

अदालत ने थानाध्यक्ष सदर एवं पैरोकार के कृत्य पर सख्त रुख अपनाते हुये उन्हें अदालत में हाजिर हो स्पष्टीकरण के आदेश दिये।

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कोर्ट ने कहा कि

क्यों ना अदालत के आदेश की अवहेलना पर उनके विरुद्ध धारा 29 पुलिस अधिनियम एवं धारा 386 बीएनएस के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाये ?

अदालत ने उक्त पत्रावली पर 25 अक्टूबर नियत की है ।

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विवेक कुमार जैन
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