सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने पर असम के 47 निवासियों ने दाखिल की अवमानना याचिका

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आगरा / नई दिल्ली 28 सितंबर।

असम के 47 निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है।जिसमें आरोप लगाया गया कि कोर्ट के 17 सितंबर, 2024 के अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश भर में कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए।

कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।

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याचिकाकर्ताओं का दावा है कि असम के अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घरों को ध्वस्त करने के लिए चिह्नित करके इस आदेश का उल्लंघन किया। दावा किया कि वे भूमि पर अतिक्रमणकारी हैं। याचिका में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की गई।

यह मामला सोमवार को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।

याचिका में 20 सितंबर, 2024 को गुवाहाटी हाईकोर्ट के पिछले आदेश का भी हवाला दिया गया, जिसमें असम के एडवोकेट जनरल ने यह वचन दिया था कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि उनके अभ्यावेदन का निपटारा नहीं हो जाता। इसके बावजूद, अधिकारियों ने कथित तौर पर विध्वंस की प्रक्रिया जारी रखी, जिससे न्यायालय के आदेशों का और उल्लंघन हुआ।

याचिका में कहा गया,

“आवास/आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार है, जैसा कि इस माननीय न्यायालय ने कई मौकों पर माना। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार का एक अभिन्न अंग है। नागरिकों के इस अधिकार को स्पष्ट रूप से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना छीना या उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसलिए कथित अपराधों के लिए दंडात्मक उपाय के रूप में प्रतिवादी राज्य में अधिकारियों द्वारा संपत्तियों को ध्वस्त करना भी संविधान के तहत गारंटीकृत इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।”

याचिकाकर्ता, जो कई दशकों से कामरूप मेट्रो जिले के सोनापुर मौजा में कचुटोली पाथर और अन्य आस-पास के इलाकों में रह रहे हैं, उनका कहना है कि वे मूल पट्टादारों (भूमिधारकों) द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी समझौतों के आधार पर भूमि पर रह रहे हैं। हालांकि वे भूमि के स्वामित्व का दावा नहीं करते हैं, लेकिन उनका तर्क है कि उनका कब्ज़ा कानूनी रूप से वैध है। इन समझौतों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

याचिका में जिला प्रशासन द्वारा याचिकाकर्ताओं को आदिवासी भूमि पर “अवैध कब्जाधारी” या “अतिक्रमणकारी” के रूप में वर्गीकृत करने को चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ताओं का दावा कि उन्हें मूल पट्टादारों द्वारा भूमि पर रहने की अनुमति दी गई थी, जिनमें से कुछ संरक्षित आदिवासी वर्ग से संबंधित हैं।

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याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि याचिकाकर्ताओं ने कभी भी स्वामित्व अधिकारों का दावा नहीं किया और भूमि की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया। याचिका में तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता जिस भूमि पर काबिज हैं, वह 1920 के दशक से ही उनके पूर्वजों के कब्जे में है, जो कि 1950 में एक सरकारी अधिसूचना द्वारा घोषित क्षेत्र में आदिवासी बेल्ट की स्थापना से बहुत पहले की बात है।

याचिका में आगे बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को उनके निवास के आधार पर बिजली, राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान की गई। याचिका में कहा गया कि उन्होंने असम भूमि और राजस्व विनियमन, 1886 का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भूमि की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया।

उनका तर्क है कि आदिवासी बेल्ट के कुछ हिस्सों में ऐसे लोग रहते हैं, जो आदिवासी समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, जबकि अन्य क्षेत्र जहां आदिवासी अल्पसंख्यक हैं, उन्हें आदिवासी बेल्ट में शामिल किया गया है।

याचिका में आगे कहा गया,

“याचिकाकर्ता पिछले सात-आठ दशकों से उक्त अनुसूचित भूमि पर पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी या संरक्षित लोगों के साथ किसी भी विवाद या टकराव में भाग नहीं लिया है। वे सभी समुदायों के लोगों के साथ उचित संबंधों के माध्यम से शांतिपूर्वक रह रहे हैं, चाहे वह सामाजिक या व्यापारिक संबंध हों। याचिकाकर्ताओं और इसी तरह की स्थिति वाले अन्य लोगों के खिलाफ आदिवासी लोगों द्वारा कभी कोई विरोध या विद्रोह नहीं किया गया। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने से न केवल याचिकाकर्ताओं को उनके घरों और आजीविका से वंचित होना पड़ेगा, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने को भी नुकसान पहुंचेगा।”

याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकारी अधिकारियों ने बिना कोई पूर्व सूचना जारी किए याचिकाकर्ताओं के घरों को ध्वस्त करने के लिए लाल स्टिकर लगा दिए। उनका तर्क है कि यह कार्रवाई कानून का स्पष्ट उल्लंघन है, खास तौर पर असम भूमि और राजस्व विनियमन के अध्याय X की धारा 165(3) का, जिसके तहत अधिकारियों को बेदखली नोटिस जारी करना और किसी भी विध्वंस से पहले रहने वालों को खाली करने के लिए एक महीने का समय देना आवश्यक है।

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याचिका में दावा किया गया कि यह विध्वंस आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, खास तौर पर ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है। इसमें कहा गया कि उन्हें अपना बचाव करने का कोई अवसर नहीं दिया गया और नोटिस की कमी ने उन्हें उनके घरों और आजीविका से वंचित कर दिया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

केस टाइटल- फारुक अहमद और अन्य बनाम असम राज्य

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साभार: लाइव लॉ

विवेक कुमार जैन
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