आगरा / प्रयागराज 28 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गोमतीनगर लखनऊ के सचिव से एक हफ्ते में संक्षिप्त हलफनामा मांगा है और 2019 की 655 फारेस्ट गार्ड व वाइल्ड लाइफ गार्ड भर्ती की याचीगण की मूल (ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन) ओएमआर शीट सील बंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है।
याचिका की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने रामाशंकर व एक अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। इनका कहना है कि याचीगण ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी है।

पद के लिए योग्य है। 21अगस्त 22 को लिखित परीक्षा में तीन ओएमआर शीट दी गई।एक याची की एक ट्रेज़री कार्यालय व एक आयोग की थी।
दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। किंतु याची का चयन नहीं किया गया। याची ने आयोग को 2 सितंबर 24 को प्रत्यावेदन भी दिया किंतु कोई जानकारी नहीं दी गई।
याची का कहना है कि उसने चयनित होने के अंक प्राप्त किए हैं।
इसलिए ओएमआर शीट मंगाई जाय।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- विधायक जाहिद बेग की पत्नी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित - September 22, 2025
- भदोही विधायक की पत्नी सीमा बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत - September 16, 2025
- आजम खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाली - September 16, 2025






