आगरा न्यायालय का फैसला: चेक बाउंस प्रकरण में सेल्समैन को 6 माह का कारावास व 60 हजार का अर्थदंड

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आगरा।

चेक बाउंस (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के एक मामले में सुनवाई करते हुए आगरा की अदालत ने एक आरोपी सेल्समैन को दोषी करार दिया है।

अतिरिक्त न्यायालय संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी माननीय राज बहादुर सिंह मौर्य की अदालत ने आरोपी को छह माह की कैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, वादी राधा कृष्ण (निवासी मोहल्ला पृथ्वी नाथ, थाना शाहगंज, आगरा) की कर कुंज चौराहा स्थित देशी शराब की दुकान है।

इस दुकान पर आरोपी राकेश कुमार (निवासी केशो का नगला, थाना डौकी, आगरा) सेल्समैन के रूप में कार्यरत था। वादी का आरोप था कि राकेश कुमार ने दुकान के हिसाब-किताब में 44 हजार रुपये का गबन किया।

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गबन की बात सामने आने पर जब वादी ने पुलिस कार्यवाही की चेतावनी दी, तो आरोपी ने बचाव में पूरी रकम वापस करने का वादा किया। इसी क्रम में आरोपी ने 20 अप्रैल 2019 को अपनी केनरा बैंक, बेलनगंज शाखा के 22-22 हजार रुपये के दो चेक वादी को सौंपे।

वादी ने जब इन चेकों को भुगतान प्राप्ति के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की छिपी टोला शाखा में जमा किया, तो वे बैंक द्वारा डिशऑनर (बाउंस) कर दिए गए। इसके पश्चात वादी ने विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय की शरण ली।

अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी राकेश कुमार को चेक डिशऑनर का दोषी पाया।

न्यायालय ने उसे 6 माह के कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट आदेश दिया है कि जुर्माने की कुल राशि में से 50 हजार रुपये वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए जाएंगे, जबकि शेष 10 हजार रुपये राज्य सरकार के कोष में जमा कराए जाएंगे।

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विवेक कुमार जैन
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