दो पक्षों का झगड़ा शांत कराने घटना स्थल पर गई थीं पुलिस
ईंट मार पुलिस कर्मी का ही सिर फाड़ दिया था
आगरा 10 अप्रैल ।
पुलिस कर्मी की हत्या प्रयास कें मामले में आरोपित पप्पू उर्फ अरविंद एवं उसकें पुत्र गौरव निवासी गण नगला परमा, जीवनी मंडी, थाना छत्ता, जिला आगरा को दोषी पातें हुये एडीजें 16 माननीय अपूर्व सिंह ने 6 वर्ष कैद एवं 13 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
थाना छत्ता में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक पुष्पेंद्र पाल सिंह चौहान ने थाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 2 सितंबर 2014 की रात्रि नगला परमा जीवनी मंडी में दो पक्षो के मध्य झगड़े की सूचना पर पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंच देखा कि पप्पू उर्फ अरविंद कुमार वह उसके पुत्र गण द्वारा दो युवकों के साथ मारपीट की जा रहीं थी।
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समझा बुझा कर बीच बचाव करने पर वह नहीँ माने। आरोपियों द्वारा उत्तेजित हो वादी मुकदमा के सिर में ईंट मार उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया। अतिरिक्त फोर्स के मौके पर आने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
उक्त मामले में आरोपित रवि की मृत्यू हो जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।
एडीजें 16 माननीय अपूर्व सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी शशि शर्मा के तर्क पर आरोपी पिता पुत्र को 6 वर्ष कैद एवं 13 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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