434.80 कुंतल चावल से भरा ट्रक जप्त करने के मामले में अपर जिला धिकारी नागरिक आपूर्ति के आदेश के विरुद्ध अपील को सत्र न्यायालय ने किया खारिज

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति ने राज्य सरकार के हक में जप्त करने के दिए थे आदेश
आरोपी ने उक्त आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में की थी अपील

आगरा 24 सितंबर।

434.80 कुंतल चावल जप्ती के बाबत अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को भी अपर जिला जज 4 माननीय दिनेश तिवारी नें खारिज करने के आदेश दिये है।

मामले के अनुसार 434.80 कुंतल चावल से भरा ट्रक पकड़ कर आरोपी विवेक कुमार जैन उर्फ तुल्ला पुत्र प्रमोद कुमार जैन निवासी नन्द गंवा रोड जैतपुर कलां, बाह जिला आगरा के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम की धारा 6 ग के तहत कार्यवाही की गई थी।

Also Read – “हमें न्याय चाहिए” “वी वांट जस्टिस” जैसे नारों के साथ आगरा के अधिवक्ताओं ने 26 सितंबर 2001 की घटना के विरोध में किया प्रदर्शन

30 नवम्बर 23 को अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति द्वारा 434.80 कुंतल चावल राज्य सरकार के हक मे जप्त करने के आदेश दिये थे।

अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति के आदेश के विरुद्ध विवेक कुमार जैन उर्फ तुल्ला द्वारा सत्र न्यायालय में अपील कर उक्त आदेश खारिज करनें का आग्रह किया था।

अदालत ने जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल धर्मेंद्र कुमार वर्मा के तर्क पर अपील खारिज करने के आदेश दिये।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *